सूचना का अधिकार का सरल अर्थ है - जनसामान्य तक सरकारी सूचना की पहुंच सुलभ कराने वाला कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों के कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों तक एक औचित्यपूर्ण तथा स्वतंत्र पहुंच प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। सूचना का अधिकार सरकारी कार्यों में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का साधन भी है।
उत्तराखण्ड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुये विगत अवधि के अनुभवों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन-प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाता है, प्रशासनिक निर्णय में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है तथा शासन-प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप उत्तराखण्ड सूचना आयोग की यह वेबसाईट तैयार की गयी है। इस वेबसाईट के माध्यम से निम्नलिखित जानकारियों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकेगा:
आशा है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग की यह वेबसाईट सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों को जनसामान्य के साथ-साथ लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को भी प्रभावी रूप से उपलब्ध करा पाने में सहायक सिद्ध होगी।
"शुभकामनाएं"